जनपथ न्यूज़
30 मार्च 2025

पटना: डीजीपी विनय कुमार ने पुलिस थाना में बार-बार पहुंच कर दलाली करने वाले आज सामाजिक तत्वों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. इसके लिए थाना आने वाले हर व्यक्ति का नाम पता और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से रजिस्टर में दर्ज करने को कहा गया है. इसमें लापरवाही बरतने या दलालों पर शिकंजा कसने में असफल रहने वाले थाना अध्यक्षों पर भी अनुशासनिक कारवाई भी की जाएगी.

डीजीपी ने दिये आदेश में कहा है कि किसी-किसी थाने में एक ही व्यक्ति के बार-बार आने-जाने की सूचना मिल रही है। इनके थाने में आने-जाने का कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं दिखता। ऐसे व्यक्ति कथित रूप से थाना का दलाल बताए जाते हैं और इनकी वजह से आम लोगों में पुलिस की छवि धूमिल होती है। इसको देखते हुए प्रत्येक थाने के विजिटर कक्ष में आगंतुक पंजी मेंटेन करना अनिवार्य होगा।

इस रजिस्टर में सभी आगंतुक का पूरा ब्योरा दर्ज होगा। थाना भ्रमण के दौरान सीनियर एसपी, एसपी, एसडीपीओ, डीएसपी, सीआई आदि वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी इस विजिटर रजिस्टर का निरीक्षण करेंगे। पुलिस पदाधिकारी निरीक्षण के दौरान सीसीटीवी फुटेज देखकर तथा उससे विजिटर रजिस्टर में भरे गये डिटेल का मिलान कर सुनिश्चित करेंगे कि किसी आगंतुक की एंट्री छोड़ी नहीं गयी है।

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