जनपथ न्यूज डेस्क, पटना
Edited by: राकेश कुमार
21 जून 2022
पटना: बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा विधायक अनंत सिंह को एके 47 और हैंड ग्रेनेड रखने के मामले में 10 साल की सजा मिली है। पटना की एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष जज त्रिलोकी नाथ दुबे ने आरोपित मोकामा के विधायक अनंत सिंह को यह सजा सुनाई गई है। इस मामले में एक और दोषी सुनील सिंह को भी दस साल की सजा सुनाई गई है। सजा के एलान के बाद राजद विधायक अनंत सिंह की विधायकी जा सकती है। कानून के मुताबिक दो साल से अधिक सजा होने पर विधायकी समाप्त होने का प्रावधान है।
सजा के बाद अनंत सिंह के वकील ने बताया कि कोर्ट ने अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई है। उनके वकील के मुताबिक वे लोग हाईकोर्ट में अपील करेंगे। उन्होंने बताया कि सारी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अदालत ने कहा है कि अभियुक्त ने जितने दिन जेल में बिताये हैं, सजा से कट जायेगा।
आपको बता दे कि पटना पुलिस ने विधायक अनंत कुमार सिंह के बाढ़ थाना के लदवां गांव में स्थित पैतृक आवास पर 16 अगस्त 2019 को छापेमारी की थी। इस दौरान घर से एके-47, 33 जिंदा कारतूस और दो ग्रेनेड बरामद हुए थे। इस मामले में बाढ़ थानाध्यक्ष ने अनंत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद मोकामा विधायक ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में सरेंडर किया था।