जनपथ न्यूज डेस्क
गौतम सुमन गर्जना/भागलपुर
7 सितंबर 2023

हमारे संविधान में प्रेसिडेंट ऑफ़ भारत का कोई पद नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ़ इंडिया है और उसको हिंदी में भारत के राष्ट्रपति के रूप में संविधान में दर्ज किया है।

गौरतलब हो कि राष्ट्रपति द्वारा जी 20 के शिखर सम्मेलन में आए विश्व के नेताओं को भोज के लिए जो निमंत्रण पत्र अंग्रेज़ी में जारी हुआ है,उसमें प्रेसिडेंट ऑफ़ भारत का प्रयोग किया गया है। अंग्रेज़ी में प्रेसिडेंट ऑफ़ भारत का प्रयोग संविधान के अनुकूल नहीं है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत जी ने कहा था कि हमें प्रेसिडेंट की जगह भारत का राष्ट्रपति प्रयोग करना चाहिए। उनके दो दिन बाद ही राष्ट्रपति जी की ओर से जो आमंत्रण पत्र अंग्रेज़ी में जारी हुआ है, उसमें अंग्रेज़ी में प्रेसिडेंट ऑफ भारत का प्रयोग किया गया।
संविधान का अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वहीं अंग्रेज़ी में देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ़ इंडिया लिखा गया है। संविधान की धारा 60 के अनुसार राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। उसमें अंग्रेज़ी में प्रेसिडेंट ऑफ़ इंडिया और हिंदी में भारत के राष्ट्रपति के रूप में ही शपथ ग्रहण करने का प्रावधान है। इसलिए अंग्रेज़ी में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जाना असंवैधानिक है।

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