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भारत सरकार ने जारी किए, लॉक डाउन संबंधित दिशा निर्देश।

आनन्द चौधरी/नई दिल्ली।

भारत सरकार ने जारी किए, लॉक डाउन संबंधित दिशा निर्देश।

जनपथ न्यूज़ :  केंद्र सरकार ने तालाबंदी के नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो पूरे देश में लागू किए जाएँगे। कल पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि गैर-हॉटस्पॉट क्षेत्रों में 20 अप्रैल के बाद कुछ छूट दी जाएगी।

केंद्र द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों में से कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं:

दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए रोज़गार पैदा करने के लिए कृषि और उससे संबंधित गतिविधियाँ पूरी तरह से फिर से शुरू होंगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को सख्त सामाजिक दूरी के मानदंडों के साथ शुरू करने की अनुमति दी जाएगी।

 राज्यों के बीच वस्तुओं के परिवहन की अनुमति होगी।

राजमार्गों पर स्थित ढाबे, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों की निर्माण इकाइयाँ एवं वाहन मरम्मत की दुकानें 20 अप्रैल से फिर से खुल सकती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योग जैसे फ़ूड प्रोसेसिंग, निर्माणकार्य, सिंचाई परियोजनाएँ, आदि शुरू करने की अनुमति है।

 आईटी हार्डवेयर और आवश्यक सामानों की पैकेजिंग आदि 20 अप्रैल से फिर से शुरू हो सकती है।

 कोयला, खनिज और तेल उत्पादन की अनुमति होगी।

 आरबीआई, बैंक, एटीएम, पूँजी एवं ऋण बाजार और बीमा कंपनियां भी क्रियाशील हो जाएँगी।

 दूध, दुग्ध उत्पाद, मुर्गीपालन, पशुओं की खेती, चाय, कॉफी और रबर के बागानों की आपूर्ति फिर से शुरू होगी।

 सरकारी गतिविधियों के लिए ई-कॉमर्स, आईटी और आईटी-सक्षम सेवाओं,  कॉल सेंटर की अनुमति होगी।

  केंद्र और राज्य सरकारों के आवश्यक कार्यालय, साथ ही स्थानीय निकाय सीमित कार्यबल के साथ खुले रहेंगे।

  सभी हवाई, ट्रेन और सड़क यात्रा, शैक्षिक संस्थान, होटल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अगले आदेश तक बंद रहेंगे।

सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पकड़े जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

तम्बाकू, गुटका व शराब की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। तथा सभी कंपनियों को अपने कर्मचारियों की स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

अन्य, अधिक जानकारी के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार के वेबसाइट पर पूर्ण विवरण उपलब्ध है।

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