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आज से लॉकडाउन तोड़ा तो दर्ज होगा केस, तीन माह की जेल या पांच हजार रुपए जुर्माना लगेगा

जनपथ न्यूज़ पटना :- कोरोनावायरस के कारण बढ़ते खतरों के बीच लागू ‘लाॅकडाउन’ में सड़क से लेकर बाजार तक बेवजह खड़े लोगों पर पुलिस सख्ती दिखाएगी। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा कि राज्य में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर धारा 269, 277 और 271 के तहत कार्रवाई की जाएगी।  लाॅकडाउन में घर से बाहर अनावश्यक सड़क या बाजार जाने वालों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। सीनियर वकील नरेश कुमार शर्मा के मुताबिक धारा 269 व 271 में दोषी को छह महीने तक की जेल हो सकती है। दोनों जमानतीय धाराएं हैं। धारा 277 के तहत 3 महीने की जेल की सजा या 5 हजार रुपए जुर्माना का प्रावधान है।
सोमवार को लॉकडाउन के बावजूद सुबह के नौ बजे से लोग सड़कों पर जमा होने लगे थे। जब मीडिया में यह खबर सुर्खियों में आई तब पुलिस सक्रिय हुई। सेंट्रल रेंज आईजी संजय सिंह, एसएसपी उपेंद्र शर्मा खुद सड़कों पर निकल कर जायजा लिया। आ-जा रहे वाहनों को रोककर पुलिस पूछताछ करने लगी। इस दौरान लॉकडाउन के उल्लंघन के लिए कंकड़बाग थाने में पोस्टलपार्क में मालती मार्केट स्थित खुशबू ड्रेसेज के मालिक मनोज कुमार, चिरैयाटाड़ में चाय दुकानदार सुखदेव, अशोक नगर रोड नं 11 के स्टेशनरी दुकानदार नितिन कुमार, मिठाई दुकानदार राहुल कुमार, वर्मन ज्वेलर्स के मालिक सुशील कुमार और इलेक्ट्रिक दुकानदार संजय कुमार पर मामला दर्ज किया गया है।
चार लोगों से पांच हजार रुपए जुर्माना वसूला गया
वहीं, इनकम टैक्स गोलंबर पर कार सवार चार लोगों से पांच हजार रुपए जुर्माना वसूला गया। राजा बाजार के पाया नंबर 54 के पास की मिठाई दुकान तृप्ति स्वीट्स के मालिक संजय कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। राजधानी समेत पूरे राज्य में लॉकडाउन के उल्लंघन में 250 ऑटो, कार और दोपहिया वाहनों पर कार्रवाई की गई। जुर्माना वसूल कर वाहनों जब्त किए गए। राजधानी में दो दर्जन से अधिक वाहनों का चालान काटा गया।

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