जनपथ न्यूज डेस्क

Reported by: गौतम सुमन गर्जना, भागलपुर
Edited by: राकेश कुमार
31 जुलाई 2022

भागलपुर : जिले के विशेष उत्पाद कोर्ट टू एडीजे 12 शरद चंद श्रीवास्तव की कोर्ट ने भागलपुर के एक शराब तस्करी के मामले में अभियुक्त मोनू कुमार को 5 वर्ष की सजा के साथ एक लाख रुपया जुर्माना की सजा सुनाई गई है। इसी क्रम में अदालत ने एक लाख रुपए आर्थिक दंड नहीं देने पर उसे 6 महीने का अतिरिक्त सजा सुनाई गई है।

यह मामला भागलपुर जिले के एनटीपीसी थाना क्षेत्र के सलेमपुर का है। यहां 31 जनवरी को पुलिस ने गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड की ओर से भारी मात्रा में शराब की खेफ लाया जा रहा है, जिसको लेकर गुप्त सूचना के आधार पर एनटीपीसी थानाध्यक्ष ने टीम गठित कर सलेमपुर चौक के पास से संघन जांच अभियान चलाते हुए एक ऑटो से शराब की बड़ी खेप ले जाते हुए मोनू कुमार के साथ विपिन यादव को गिरफ्तार किया था और इन दोनों को शराब की तस्करी के आरोप में जेल भेजा गया था।

वहीं, शनिवार को भागलपुर के विशेष उत्पाद कोर्ट टू एडीजे 12 के कोर्ट में गवाही के दौरान मोनू कुमार पर शराब तस्करी का मामला सत्य पाया गया। वहीं, विपिन कुमार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

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