जनपथ न्यूज डेस्क
संवाददाता, पटना
Edited by: राकेश कुमार
12 मार्च 2023
बहुचर्चित मामला भोजपुर जिला मुख्यालय से सटे धनुपरा ग्राम में भूमि अतिक्रमण से संबंधित है, इस मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्देश के बावजूद भी भोजपुर जिला प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसके विरोध में याचिकाकर्ता ने पुनः न्यायालय में, उच्च न्यायालय के आदेश के अवमानना का मामला, दाखिल किया है।
गौरतलब है कि धनुपरा निवासी राजेंद्र चौधरी द्वारा प्रश्नगत भूमि को अपना पैतृक संपत्ति बताया गया है, जिससे संबंधित वाद जिला पदाधिकारी के पास सुनवाई हेतु लंबित रहते हुए जिला प्रशासन द्वारा परिवहन विभाग से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण कराया जा रहा था, जिसके विरोध में भूस्वामी राजेंद्र चौधरी द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में परिवाद दायर किया गया, जिसका संख्या:-CWJC NO:- 13124 /2022 है, जिसमें सुनवाई के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्माण पर अविलंब रोक लगाते हुए जिला पदाधिकारी भोजपुर (आरा) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, इस आदेश के बावजूद, बिना कोई अन्य आदेश प्राप्ति किए बिना, भोजपुर जिला प्रशासन के द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जो न्यायालय के आदेश की अवहेलना है।
इस बाबत भूस्वामी राजेंद्र चौधरी द्वारा थाना से लेकर पुलिस अधीक्षक एवं जिला पदाधिकारी के यहाँ गुहार लगाया गया, परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि निर्माण कार्य करा रहे संवेदक द्वारा, कार्य स्थल से दूर रहने की धमकी दी गई और कहा गया है कि, कार्य स्थल पर यदि पहुंच गए तो, निश्चित ही हत्या कर यही दफन कर देंगे, जिसके कारण याचिकाकर्ता एवं उनका पूरा परिवार सहमा हुआ है और माननीय उच्च न्यायालय से न्याय की गुहार लगा रहा है।