जितेन्द्र कुमार सिन्हा / ब्यूरो प्रमुख
पटना,:: बिहार में आज से, केंद्र सरकार की निदेश पर बिहार में भी 30 जून तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इस संबंध में राज्य सरकार के गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। गृह विभाग के आदेश में कहा गया है कि भारत सरकार के द्वारा कोरोणा संक्रमण रोकने को लेकर 30 मई 2020 को दिशा निर्देश जारी किया गया है उस आदेश और गाइडलाइन्स बिहार में यथावत लागू रहेंगे।
राज्य सरकार के आदेश में कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि को 30 जून तक विस्तारित किया गया है। इसके साथ ही कई अन्य निर्देश भी दिए गए है। जिसमें केंद्र सरकार के आदेश एवं संलग्न दिशानिर्देशों को बिहार में यथावत लागू एवं अनुपालन किया जाएगा।
राज्य सरकार ने अपने आदेश में सभी विभागों एवं क्षेत्रीय प्रशासन के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार के आदेश एवं दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित की जाए।
लॉकडाउन 5.0 के तहत कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगी सख्‍ती से लॉकडाउन। ऐसे इलाकों में धीरे-धीरे छूट मिलेगी ।एक से दूसरे राज्य में आवागमन के लिए किसी पास की जरूरत नहीं होगी।
मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारा-चर्च खोले जाएंगे। 8 जून से होटल व रेस्टोरेंट खोले जाएंगे। देश में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा (जरूरी सामान के लिए किसी भी तरह का कर्फ्यू नहीं रहेगा) स्कूल- कॉलेज खोलने पर केंद्र सरकार राज्‍य सरकार से विमर्श करेगी।
दूसरे एवं तीसरे चरण में शिक्षण संस्‍थानों के बारे में राज्य सरकार फैसला लेगी और इस सम्बन्ध में जुलाई में तय होगा कि स्कूल खोले जाय या नहीं।
इंटरनेशनल फ्लाइट, मेट्रो रेल सेवा, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल आदि को बाद में खोला जाएगा।
स्थिति की समीक्षा करने के बाद सामाजिक, सांस्‍कृतिक, शैक्षणिक व राजनीतिक आयोजन, स्पोर्ट्स, धार्मिक समारोह आदि बड़े जमावड़े भी शुरू किए जाने की योजना है।

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