न्यूज डेस्क/जनपथ न्यूज
Edited by: राकेश कुमार
मई 16, 2022
वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के उस तालाब को सील करने का आदेश दिया है, जहां “शिवलिंग” पाया गया है। वाराणसी में सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। हिंदू पक्ष ने कहा कि ‘ज्ञानवापी में इतने साक्ष्य मिले हैं, जो अभी उजागर नहीं किए जा सकते हैं। बस अभी इतना बताना चाहता हूं कि करीब साढ़े 12 फीट का शिवलिंग मिला है।
शिवलिंग मिलने के बाद हिंदू पक्ष जिला अदालत पहुंचा था, जहां इसको संरक्षित करने की बात कही गई। बनारस कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि जिस जगह शिवलिंग मिला है, उस स्थान को सील किया जाए और कोर्ट ने वाराणसी जिला प्रशासन को ये आदेश दिया हैं। कोर्ट ने शिवलिंग मिलने वाली जगह पर किसी के भी आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त और सीआरपीएफ कमांडेंट, वाराणसी को भी निर्देश दिया है कि वह सीलबंद जगह की सुरक्षा सुनिश्चित करें जहां ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में शिवलिंग कथित तौर पर पाए गए हैं।
हिंदू याचिकाकर्ता के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि हम लोगों ने कल ही आपत्ति दर्ज़ कराई थी। उन्होंने कहा कि हम लोग वजू खाने का पानी सुखा कर देखना चाहते थे और आज हमने अपनी आंखों से देखा कि वहां शिवलिंग है। हमने ये बात बाहर बोलकर या कोर्ट में जाकर कोई अपमान नहीं किया है। हमने तो कोर्ट में मांग की कि उस तालाब को सील किया जाए क्योंकि हमें लग रहा था कोई छेड़छाड़ कर सकता है। हमने जो किया वो कोर्ट के माध्यम से किया और मुस्लिम पक्ष कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है।