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पहली बार रेरा के आदेश पर बिल्डर ने 10 ग्राहकों को 60 लाख लौटाए

जनपथ न्यूज़  पटना. रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के आदेश के बाद अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने दस ग्राहकों के 60 लाख रुपए लौटा दिए हैं। यह रेरा के इतिहास में पहली घटना है, जिसमें किसी रियल इस्टेट कंपनी ने ग्राहकों के पैसे लौटाए हैं। मामले की सुनवाई रेरा के सदस्यों आरबी सिन्हा और एसके सिन्हा ने की।
रेरा ने अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड को 26 दिसंबर तक ब्याज की रकम का भुगतान करने का भी आदेश दिया है। इससे पहले 17 अक्टूबर को रेरा ने कार्रवाई करते हुए अपने अंतरिम आदेश में अग्रणी होम्स पर ग्राहकों की रकम वापसी तक नया प्रोजेक्ट शुरू करने पर रोक लगा दी थी। साथ ही इस मामले के सुलझने तक कंपनी को कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं करने का आदेश दिया था।
रेरा की इस कार्रवाई से उन फ्लैटधारकों में आशा की किरण जगी है जिनकी रकम बिल्डरों के यहां फंसी हुई है। उन्हें न तो फ्लैट मिल रहे हैं और न ही रकम वापस मिल रही है।

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