जेडीयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह को 5 साल कैद की सजा

Edited By: राकेश कुमार
जनपथ न्यूज/सितंबर 13, 2021

समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर के जेडीयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह व उनके भाई को आर्म्स एक्ट और जानलेवा हमला करने के मामले में कोर्ट ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करने का आदेश दिया है। रामबालक सिंह जेडीयू से विभूतिपुर के पूर्व विधायक रह चुके हैं।

रामबालक सिंह विभूतिपुर से विधायक रह चुके हैं। बता दें कि 4 जून, 2000 को विभूतिपुर में सीपीएम के नेता ललन सिंह के साथ मारपीट के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। उनपर विभूतिपुर थाना क्षेत्र के शिवनाथपुर में सीपीआईएम नेता ललन सिंह के ऊपर हुए जानलेवा हमला करने का आरोप था।

आर्म्स एक्ट मामले में सुनवाई करते हुए जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव और पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई लालबाबू सिंह को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पूर्व विधायक को 5 साल की सजा खबर की जानकारी मिलते ही उनके समर्थकों में मायूसी छा गई।

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