Reported by: न्यूज डेस्क
Edited by: राकेश कुमार
अप्रैल 26, 2022
पटना: पटना: बिहार सरकार द्वारा 16 चक्के वाले ट्रकों के जरिये गिट्टी, बालू आदि के ढुलाई पर लगाए गए प्रतिबन्ध को पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण आदेश में रद्द कर दिया है। बता दे कि बिहार सरकार ने 16 दिसंबर 2020 को एक अधिसूचना जारी कर 16 चक्के वाले ट्रकों द्वारा गिट्टी-बालू ढुलाई पर रोक लगा दी थी। विभाग का मानना है कि 14 चक्का से ऊपर के ट्रकों से बालू गिट्टी की ढुलाई से सड़कों पर असर पड़ता है और सड़कें खराब हो जाती हैं। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन एवम अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर सात अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा लिया था, जिसे सोमवार को सुनाया गया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सरकार को निर्देश दिया कि वह वाहनों की ओवर लोडिंग पर अंकुश लगाए।
बिहार सरकार द्वारा रोक के आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं ने ये मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामलें की सुनवाई 3 जनवरी, 2022 को की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए इसे वापस पटना हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए भेज दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट को 8 सप्ताह के भीतर सुनवाई कर मामले का निपटारा करने को कहा था। इन मामलों पर पटना हाईकोर्ट में फिजिकल कोर्ट शुरू होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी।
पटना हाईकोर्ट के इस निर्णय से उन वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिली है जिनके भारी वाहनों द्वारा गिट्टी, बालू आदि की ढुलाई पर राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था।