जितेन्द्र कुमार सिन्हा,
पटना 31 अक्टूबर :: सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस रिटेल के बीच सौदे पर रिलायंस ने अपना रूख साफ करते हुए कहा कि उसने भारतीय कानूनों के मुताबिक डील की है और सौदे से पहले कानूनी सलाह ली गई थी।
सूत्रों ने बताया कि रविवार को सिंगापुर की मध्यस्थता अदालत ने फ्यूचर ग्रुप को अपना खुदरा कारोबार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बेचने पर अंतरिम रोक लगा दी थी। फ्यूचर ग्रुप ने रिलायंस रिटेल के साथ 24,713 करोड़ रुपये में फ्यूचर ग्रुप के विभिन्न व्यवसायों को बेचने का सौदा किया है।
सूत्रों के ने बताया कि रिलायंस ने एक मीडिया स्टेटमेंट में कहा है कि डील इंडियन लॉ को ध्यान में रखते हुए की गई है। साथ ही हम अपने अधिकारों को ध्यान में रखते हुए बिना देरी किए हुए फ्यूचर ग्रुप के साथ जल्द से जल्द ट्रांजैक्शन पूरा करना चाहते हैं। कर्ज में दबे किशोर बियानी के ग्रुप ने अपने खुदरा स्टोर, थोक और लाजिस्टिक्स कारोबार को हाल में रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेचने का करार किया था। इसके विरुद्ध अमेजन ने मध्यस्थता अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
सूत्रों ने यह भी बताया कि तीन सदस्यों वाली एक मध्यस्थता अदालत 90 दिन में इस मामले में अंतिम निर्णय ले सकती है। अंतिम निर्णय सुनाने वाली समिति में फ्यूचर और अमेजन के द्वारा नामित एक- एक सदस्य एक अलावा एक तटस्थ सदस्य होगा।