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भागलपुर में नाबालिग से रेप मामला: विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 14 वर्ष की सजा

1 लाख जुर्माना भी लगाया गया

जनपथ न्यूज डेस्क
Reported by: गौतम सुमन गर्जना
Edited by: राकेश कुमार
23 फरवरी 2023

भागलपुर : नाबालिग से रेप मामले में पॉक्सो कोर्ट ने एक अभियुक्त को 14 वर्ष की सजा सुनाई है। दरअसल 13 फरवरी 2021 को बाथ थाना क्षेत्र के एक नाबालिग से जट्टा सिंह नामक युवक ने रेप किया था। जिसके बाद बाथ थाना में मामला दर्ज कराया गया था।

विशेष पोक्सो पन्ना लाल के अदालत में केस की सुनवाई की जा रही थी। केस को सही पाते हुए सजा के बिंदु पर रखा गया था। उसे अब 14 वर्ष की सजा सुनाई गई है,इसके साथ ही 1 लाख रुपया अर्थ दंड भी लगाया गया है। दंड नहीं देने पर अब उसे 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।

*नाबालिग से किया था दुष्कर्म*: जट्टा अपने बहन के यहाँ गया था, वहां ही नाबालिग के साथ रेप किया था,जिसमें 5 गवाह गुजारे गए। सभी गवाह गुजारने के बाद केस को सही पाया गया था। उसके बाद सजा सुनाई गयी।

*पीड़िता को दिया जाएगा मुआवजा*: वहीं सरकार को 6 लाख मुवाजा देने को कहा गया है। पीड़िता के भरण पोषण के लिए सरकार को मुवाजा देने का आदेश दिया गया है।

*खेत से घर जाने के दौरान हुआ था रेप* : खेत से घर जाने के क्रम में बच्ची को लेकर चला गया था। जिसके बाद उसके साथ रेप किया गया। पीड़िता के द्वारा इसकी जानकारी परिजनों को दी जिसके बाद थाना में मामला दर्ज कराया गया।

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