जनपथ न्यूज़ डेस्क
9 मार्च 2025
पटना: पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी 70वीं मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रारंभिक परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई की जाएगी. लेकिन परीक्षा किसी भी हाल में टाली नहीं जाएगी. कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग को याचिकाओं में उठाए गए सवालों पर जवाब देने के लिए जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है.
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई की. कोर्ट ने साफ कर दिया कि परीक्षा को स्थगित नहीं किया जाएगा, हालांकि, याचिकाओं में उठाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए इस पर पूरी तरह सुनवाई होगी.