बिहार में कोरोना वायरस को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी

बिहार में कोरोना वायरस को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी……….
राकेश कुमार/जनपथ न्यूज
नवम्बर 15, 2021
पटनाः आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद बिहार में कोरोना वायरस को देखते हुए रविवार को गृह विभाग की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है। अभी तक लागू अनलॉक-7 की मियाद 15 नवंबर को पूरी हो रही थी। नया आदेश कल 16 नवंबर से प्रभावी रहेगा। 16 नवंबर से 22 नवंबर तक के लिए इस नई गाइडलाइन को जारी किया जारी किया गया है। इसके बाद फिर समीक्षा होगी और स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा।
अनलॉक-8 में सभी स्कूल-कॉलेज, दुकानें, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, पार्क, रेस्तरां, सिनेमा हाल आदि पहले की तरह ही खुलते रहेंगे। हालांकि विवाह समारोह में बारात, जुलूस और डीजे पर अभी भी रोक जारी रहेगी। अतिथियों की संख्या का कोई जिक्र आदेश में नहीं है। पहले की तरह ही विवाह के पूर्व इसकी सूचना कम से कम तीन दिन पहले थाने को देनी होगी। ये पहले की गाइडलाइन में भी था। वहीं, इसके अलावा सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजनों के लिए जिला प्रशासन की अनुमति लेनी पड़ेगी इसके बाद ही इस तरह का आयोजन कर सकेंगे।
नई गाइडलाइन:
सभी सिनेमाहाल को अभी 50 प्रतिशत दर्शकों की क्षमता के साथ खोलने का निर्देश।
सार्वजनिक परिवहन में 100 प्रतिशत क्षमता का उपयोग मगर खड़े होने की इजाजत नहीं।
सभी निजी व सरकारी कार्यालयों में कोविड टीका प्राप्त आगंतुकों को ही प्रवेश मिलेगा।
रेस्तरां और खाने की दुकानों में भी बैठने के लिए 50 प्रतिशत क्षमता ही मान्य होगी।
क्लब, जिम और स्विमिंग पूल में भी कुल क्षमता की 50 प्रतिशत ही उपस्थिति का निर्देश।