चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई एक बार फिर टल गई है। अब 6 सप्ताह बाद इस पर सुनवाई होगी। शुक्रवार को हुई सुनवाई में लालू प्रसाद के वकील की तरफ से CBI के दावे का जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। इसके बाद अदालत ने 6 सप्ताह बाद सुनवाई निर्धारित की।

CBI कर रही है विरोध

पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए दावा किया था की लालू प्रसाद की आधी सजा पूरी नहीं हुई है, इसलिए जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। इस पर हाईकोर्ट ने निचली अदालत और जेल के रिकॉर्ड की जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था और यह बताने को कहा था कि आधी सजा पूरी हुई है या नहीं।

तीन मामलों में जमानत मिल गई है
लालू यादव के खिलाफ झारखंड में चारा घोटाले के पांच मामले चल रहे हैं। चार में उन्हें सजा सुनाई गई है। इनमें तीन में उन्हें आधी सजा काटने पर जमानत मिल गई है। एक मामले में अभी सीबीआई कोर्ट में ट्रायल चल रहा है।

CBI ने लालू को जेल भेजने की मांग की
लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई से ठीक एक दिन पहले गुरुवार को CBI ने झारखंड हाईकोर्ट में एक पूरक शपथपत्र (एफिडेविट) दाखिल किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि लालू ने लगातार जेल नियमावली का उल्लंघन किया है और उनकी तबीयत भी अब स्थिर है। इसलिए, उन्हें रिम्स से बिरसा मुंडा जेल भेज देना चाहिए।

इन मामलों में लालू को मिली है सजा
पहला मामला
चाईबासा कोषागार

-37.7 करोड़ रुपये अवैध निकासी का आरोप
-लालू प्रसाद समेत 44 अभियुक्त
-मामले में 5 साल की सजा

दूसरा मामला
देवघर कोषागार

-84.53 लाख रुपये की अवैध निकासी का आरोप
-लालू समेत 38 पर केस
– लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा

तीसरा मामला
चाईबासा कोषागार

-33.67 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का आरोप
-लालू प्रसाद समेत 56 आरोपी
-5 साल की सजा

चौथा मामला
दुमका कोषागार

-3.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का मामला
– दो अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा

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