इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने वालों के लिए सरकार ने सिस्टम बेहद सख्त कर दिया है. 1 जुलाई से ऐसे लोगों पर ज्यादा TDS और TCS वसूला जाएगा……….
राकेश कुमार/जून 23, 2021
टैक्स रिटर्न नहीं भरने वालों के लिए सरकार ने सिस्टम बेहद सख्त कर दिया है। 1 जुलाई से ऐसे लोगों पर ज्यादा TDS और TCS वसूला जाएगा। ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नई व्यवस्था तैयार की है, जिनसे 1 जुलाई से ऊंचा टैक्स वसूला जाना है।
बजट 2021 में एक प्रावधान शामिल किया गया था, जिसके तहत दो वित्त वर्ष तक इनकम टैक्स फाइल नहीं करने वालों से सरकार ज्यादा TDS (Tax Deducted at Source) और TCS (Tax Collected at Source) वसूलेगी, अगर इन दो सालों में डिडक्शन 50,000 रुपये या इससे ज्यादा रहा।
र्सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने इसे लेकर एक सर्कुलर भी जारी किया है, जिसमें सेक्शन 206AB और 206CCA के तहत रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों पर ऊंचा TDS/TCS लगाने की बात कही गई है। IT डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर बताया है कि TDS/TCS के कंप्लायंस बोझ को कम करने के लिए धारा 206AB और 206CCA के कंप्लायंस जांच के लिए नई व्यवस्था शुरू की गई है।
CBDT ने कहा कि TDS डिडक्टर या TCS कलेक्टर को इस बात का पता करने के लिए कि डिडक्टी या कलेक्टी वही निर्दिष्ट व्यक्ति है, काफी मेहनत करनी पड़ सकती है, इससे उन पर कंप्लायंस का अधिक बोझ पड़ सकता है। इसलिए नई व्यवस्था उन पर इस बोझ को कम कर सकती है क्योंकि इस नई व्यवस्था के तहत TDS डिडक्टर या TCS कलेक्टर डिडक्टी या कलेक्टी का PAN नंबर इस नए सिस्टम में डालकर ये देख सकेगा कि डिडक्टी या कलेक्टी वही निर्दिष्ट व्यक्ति
है या नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2021-22 की शुरुआत में बीते दो सालों 2018-19 और 2019-20 को लेते हुए निर्दिष्ट व्यक्तियों की एक लिस्ट तैयार की।
इस लिस्ट में उन टैक्सपेयर्स के नाम हैं जिन्होंने इन दोनों सालों 2019-20 और 2020-21 में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है। और जिनका TDS, TCS इन बीते दो सालों में अलग अलग 50,0000 रुपये या इससे ज्यादा है।

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