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दिल्ली प्रदूषण पर अध्यादेश जारी

जितेन्द्र कुमार सिन्हा, पटना, 30 अक्टूबर :: सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अध्यादेश लागू होने से अब दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 17 सदस्यीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग गठित किया जाएगा। आयोग द्वारा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना का प्रावधान किया गया है।

सूत्रों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते वायु प्रदूषण पर चिंता जताते हुए, सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन बी. लोकुर की अध्यक्षता में, एक सदस्यीय समिति गठित करने का आदेश पारित किया था। वायु प्रदूषण कम करने और पराली जलाने पर रोक के लिए कमिटी को उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं पंजाब की सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की निगरानी करनी थी। कोर्ट ने दिल्ली और तीनों राज्यों के मुख्य सचिवों तथा पर्यावरण नियंत्रण प्राधिकरण को समिति को सहयोग करने का आदेश पारित किया था।

सूत्रों ने बताया कि दिल्ली और उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा यह अध्यादेश लाया गया है।

सूत्रों ने यह भी बताया कि 17 सदस्यीय समिति में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश से एक-एक सदस्य भी होंगे। आयोग द्वारा बनाए गए नियमों में बदलाव करने का अधिकार सिर्फ संसद के पास रहेगा और आयोग के आदेशों को सिर्फ NGT में ही चुनौती दी जा सकेगी।

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