हाईकोर्ट ने लिखित परीक्षा के आधार पर एएनएम की बहाली करने से इनकार कर दिया। अदालत ने अंकों के आधार पर इन पदों पर नियुक्ति करने का आदेश दिया है। जस्टिस मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने शुक्रवार को अपने 69 पन्ने के आदेश में बिहार तकनीकी सेवा आयोग के 19 सितंबर, 2023 के नोटिस को निरस्त कर दिया
By Janpath News Desk
Edited by: Rakesh Kumar
2 March 2023
पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि ANM के रिक्त पड़े राज्य में लगभग 10,000 एएनएम की भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 7/2022 28 जुलाई 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसके मुताबिक, उनकी नियुक्ति अन्य योग्यताओं के अलावा बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर की जानी थी। इसके तहत अंकों के आधार पर सभी योग्य उम्मीदवारों की एक मेरिट सूची तैयार की जानी थी।
बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने 19 सितम्बर,2023 को विज्ञापन में परिवर्तन किया। इसके अनुसार इन सभी उम्मीदवारों को कमिशन द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होना होगा। इसके बाद इनके लिए मेधा सूची बनायीं जाएगी जिसके आधार पर राज्य में एएनएम की नियुक्ति की जाएगी।पटना हाईकोर्ट में इस नये प्रक्रिया को चुनौती दी गयी। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश दिया कि इन पदों पर नियुक्ति पूर्व में 28 जुलाई 2022 को निकाले हुए विज्ञापन के अनुसार ली जाए।
कोर्ट ने बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया के लिए 19 सितम्बर 2023 के नोटिस को रद्द करते हुए याचिकर्ताओं को राहत दिया। कोर्ट के इस आदेश से हजारों की तादाद में उन नर्सिंग अभ्यर्थियों को राहत मिली है, जिनकी चयन प्रक्रिया लगभग पूरी होने के समय राज्य सरकार द्वारा 29 सितंबर 2023 को लागू हुई नयी सेवा शर्त नियमावली के तहत एएनएम के चयन के लिए बदले हुए प्रावधानों को लागू कर दिया गया था। अब इनकी नियुक्ति अंकों के आधार पर की जायेगी।