मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया ऐलान, शराबबंदी कानून में होगा संशोधन…….…

रिपोर्ट: ऑनलाइन जनपथ न्यूज
राकेश कुमार
जनवरी 18, 2022

पटना: बिहार में जहरीली शराब से लगातार हो रही मौतों के चलते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के शराबबंदी कानून को अदूरदर्शी बताने वाली टिप्पणी के बाद अब बिहार सरकार इसमें संशोधन करने पर विचार कर रही है। आगामी बजट सेशन में राज्य सरकार शराबबंदी कानून संशोधन बिल विधानसभा में पेश कर सकती है।

सूत्रों के अनुसार, न्यायालय में मद्य निषेध से जुड़े लंबित आवेदनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार शराबबंदी कानून में संशोधन कर सकती है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इसको लेकर संशोधन प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है. हालांकि शराब बनाने और बेचने वालों पर पहले की तरह ही सख्त कार्रवाई होगी।

सूत्रों के मुताबिक शराबबंदी कानून में सरकार जो मुख्य संशोधन करने की तैयारी कर रही है, उसमें प्रस्ताव है कि शराब पीने के अपराध में पकड़े गए अभियुक्तों को थोड़ी राहत दी जा सकती है। इसको लेकर संशोधन प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है। अगर कोई व्यक्ति शराब पीते हुए कहीं पकड़ा जाता है तो पुलिस या मध निषेध विभाग के अधिकारी उसे ऑन द स्पॉट फैसला कर छोड़ सकते हैं।

इसका मतलब यह है कि अगर बिहार में कोई व्यक्ति शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो उसे तुरंत जेल नहीं भेजा जाएगा। हालांकि, बार-बार शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने पर जेल भेजने का प्रावधान है। मतलब साफ है कि नीतीश सरकार शराब बंदी कानून में पकड़े गए लोगों को कुछ राहत देने पर विचार कर रही है।

सूत्रों के मुताबिक शराबबंदी कानून में प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक इस पर भी विचार चल रहा है, अगर कोई गाड़ी शराब के धंधे में लिप्त पकड़ी जाती है तो उसे सिर्फ जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाए। राज्य सरकार शराब बंदी कानून से जुड़े लाखों मामले जल्द से जल्द निपटाने के लिए जिलों में न्यायालय की संख्या बढ़ाने पर भी विचार कर रही है।

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