जनपथ न्यूज डेस्क

Reported by: गौतम सुमन गर्जना
Edited by: राकेश कुमार
10 सितंबर 2022

भागलपुर/पटना : बिहार में नगरपालिका चुनाव का ऐलान हो चुका है। राज्य के 224 नगरपालिका में चुनाव होना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने शुक्रवार को चुनाव के तारीखों की घोषणा की। इसके तहत राज्य के सभी नगर निकायों यानी नगर निगम, नगर परिषद,नगर पंचायत आदि के चुनाव होंगे।

पहले चरण के लिए 10 अक्टूबर को 156 नगरपालिका क्षेत्रों में मतदान होंगे, जिसके लिये पहले चरण का नामांकन 10 सितम्बर से 19 सितम्बर तक चलेगा, इसमें कुल 37 जिलों में मतदान होगा। पहले चरण में 3346 वार्डों में मतदान होना है और इसकी मतगणना 12 अक्टूबर को होगी। द्वितीय चरण में 16 अक्टूबर से नामांकन और 20 अक्टूबर को मतदान होंगे। इसके मतों की गिनती 22 अक्टूबर को होगी। बता दे कि इस बार 21 नवगठित नगरपालिका में भी चुनाव होंगे। भागलपुर में निकाय चुनाव की घोषणा के तहत नवगछिया, कहलगांव, पीरपैंती, सुल्तानगंज, अकबरनगर आदि इलाकों में पहले चरण यानी 10 अक्टूबर को मतदान होंगे। वहीं, पटना नगर निगम में 20 अक्टूबर को मतदान होगा।

वहीं, दूसरे चरण के मतदान में पटना नगर निगम समेत 17 निगमों में दूसरे चरण में मतदान होंगे। 23 जिलों के 2 नगर परिषद और नगर पंचायत के कुल 1529 वार्डो में डाले जाएंगे वोट, इसमें 7084 बूथ पर वोटिंग होगी। शहरी निकायों में मतदान में कुल 17 नगर निगम, 70 नगर परिषद, 137 नगर पंचायत के 4875 वार्डो में वोट डाले जाएंगे। वोटिंग के लिए कुल 14049 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे.कुल 5875 लोकेशन पर मतदान केंद्र रहेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग ने अगले महीने प्रस्तावित नगरपालिका आम चुनाव में प्रत्याशियों की चुनावी खर्च की सीमा निर्धारित कर दी है। आयोग के अनुसार नगर पंचायत में वार्ड पार्षद अधिकतम 20 हजार रुपये तो नगर निगम क्षेत्र में अधिकतम 80 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे। इसी तरह नगर परिषद के वार्ड पार्षद उम्मीदवार 40 हजार रुपये तक अधिकतम खर्च कर सकेंगे।

नगर निगम के वार्ड पार्षद पद के लिए आबादी के अनुसार खर्च की सीमा तय की गई है। नगर निगम क्षेत्र में चार से दस हजार आबादी वाले वार्ड में अधिकतम 60 हजार रुपये खर्च करने की अनुमति होगी, जबकि दस से बीस हजार की आबादी वाले वार्ड में 80 हजार रुपये तक चुनाव में खर्च किए जा सकेंगे।

वहीं बिहार में नगर निकाय आम चुनाव 2022 में दो बच्चों के माता-पिता ही उम्मीदवार हो सकते हैं। दो से अधिक संतान होने पर वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस नियम में ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी व्यक्ति के दो से अधिक संतान हैं और वे इनमें से किसी को गोद दे देते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी उस बच्चे के जैविक पिता वही कहलाएंगे। जिस व्यक्ति ने गोद लिया है, वे उसके पिता नहीं माने जाएंगे।

*भागलपुर में मेयर व डिप्टी मेयर दोनों सीट आरक्षित,अति पिछड़े के हाथों में होगी कमान*
नगरपालिका चुनाव को लेकर राज्य की नवगठित, उत्क्रमित और सीमा विस्तारित नगर निकायों के वार्डों में आरक्षण के प्रस्ताव पर राज्य निर्वाचन आयोग ने मंजूरी दे दी है। साथ ही नगर निगम के मेयर व डिप्टी मेयर के पदों की आरक्षण की सूची जारी कर दी है। इसके तहत भागलपुर में मेयर का पद अति पिछड़ा वर्ग की महिला और डिप्टी मेयर का पद अति पिछड़ा वर्ग के किसी भी महिला या पुरुष के लिए होगा।
इसे आयोग की वेबसाइट पर सूची सार्वजनिक कर दी गई है। वहीं चुनाव आयोग ने नगर परिषद व नगर पंचायत के मुख्य व उप मुख्य पार्षद के पदों पर आरक्षण की सूची भी जारी कर दी गई है।

*चुनाव की तैयारी पूरी* आयोग की ओर से राज्य के 19 नगर निगम, 81 नगर परिषद और 148 नगर पंचायतों के चुनाव की तैयारी की जा चुकी है चुनाव को लेकर वार्डों के आरक्षण का काम अटका हुआ था, जिसे जिलों से प्राप्त प्रस्तावों को राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी सहमति दे दी है।

*आयोग ने आरक्षण का पेंच सुलझाया*
नगर निकायों में मेयर और डिप्टी मेयर के पदों के आरक्षण का काम आयोग द्वारा किया गया है। इसकी तैयारी आयोग द्वारा कर ली गई है। इसकी विधिवत घोषणा राज्य निर्वाचन आयुक्त डाॅ० दीपक प्रसाद किसी भी वक्त कर सकते हैं।

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