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समय से कागजात नहीं पहुंच पाने की वजह से आर्यन खान की आज जेल से नहीं हो पाई रिहाई, कोर्ट ने जमानत के लिए रखीं 14 शर्तें

समय से कागजात नहीं पहुंच पाने की वजह से आर्यन खान की आज जेल से नहीं हो पाई रिहाई, कोर्ट ने जमानत के लिए रखीं 14 शर्तें…….

Edited By: राकेश कुमार
जनपथ न्यूज/अक्टूबर 29, 2021

मुंबई: मुंबई क्रूज ड्रग्‍स मामले में आर्यन खान की आर्थर रोड जेल से रिहाई आज नहीं हो सकी। दरअसल, आज जेल समय से कागजात नहीं पहुंच पाए और इस कारण अब आर्यन की रिहाई शनिवार को ही संभव हो सकेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुंबई क्रूस ड्रग्‍स मामले में आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज़ मर्चेंट को जमानत दी थी। जस्टिस एन डब्ल्यू साम्ब्रे की एकल पीठ ने कहा था ‘तीनों अपीलें स्वीकार की जाती है। मैं कल शाम तक विस्तृत आदेश दूंगा।’ शुक्रवार को कोर्ट का विस्‍तृत आदेश जारी हो गया है लेकिन संबंधित प्रक्रिया पूरी होते होते समय लग गया और रिहाई शनिवार के लिए टल गई। इससे पहले, आर्यन के वकील सतीश माने शिंदे ने बताया था कि बेल ऑर्डर की कॉपी मिल चुकी है और बांड भरने की प्रक्रिया चल रही है। उन्‍होंने कहा था कि हमारी कोशिश है कि आज ही सब कुछ पूरा कर लिया जाए। हालांकि ऐसा नहीं हो सका और आर्यन को अब रिहाई के लिए शनिवार का इंतजार करना होगा।

कोर्ट आर्डर में आर्यन की जमानत के लिए 14 शर्तें रखी गई हैं। कोर्ट की शर्तों में जिक्र है कि आर्यन पुलिस को बताए बिना मुंबई नहीं छोड़ सकेंगे, उन्‍हें हर शुक्रववार को एनसीबी के समक्ष पेश होना होगा। बेल आर्डर के अनुसार, उन्‍हें एक लाख रुपये का पर्सनल बांड जमा करना होगा और पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। शर्तों के अनुसार, आर्यन इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ सकेंगे, अरबाज मर्चेंट जैसे दोस्‍तों और मामले के आरोपियों से बात नहीं करेंगे और मीडिया से भी बातचीत नहीं करेंगे। आर्यन को शुक्रवार को प्रात: 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी दफ्तर में पेश होना होगा। कोर्ट की सुनवाई में मौजूद होना होगा और जब भी जरूरत होगी, जांच में सहयोग करना होगा। कोर्ट के आदेश के अनुसार,इसमें से किसी भी कंडीशन के उल्‍लंघन की स्थिति में एनसीबी के पास जमानत को रद्द करने का आग्रह करने का अधिकार होगा।

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