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पटना हाईकोर्ट का अहम फैसला, पंचायत प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दोबारा नहीं लाया जा सकता

पटना हाईकोर्ट का अहम फैसला, पंचायत प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दोबारा नहीं लाया जा सकता
राकेश कुमार/जून 28, 2021
इस वक़्त की बड़ी खबर पटना हाईकोर्ट से आई है की हाईकोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसला दिया है। कोर्ट के फैसले के अनुसार पंचायत या जिला प्रमुख के खिलाफ पांच साल के कार्यकाल में एक बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। उनके खिलाफ दोबारा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।
इस बीच शनिवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी 38 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने की, यह बैठक तकरीबन ढाई घंटे तक चली। बैठक में सभी जिलों के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत को अगस्त में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर तैयारी करने के निर्देश दिए गए।
सूत्रों के मुताबिक, चुनाव आयोग दस चरणों में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। आयोग ने कहा कि पंचायत चुनाव कराने को लेकर सभी कर्मियों की सूची पहले से ही तैयार कर ली जाए। आपको बताते चलें कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देश के कुल 30 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से बिहार पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम प्राप्त करने की अनुमति मिली है।

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