किसान क्रेडिट कार्ड पर तीन लाख रुपये का ऋण – कार्ड बनाने के लिए अब तीन दस्तावेज आवश्यक
जितेन्द्र कुमार सिन्हा, पटना, 21 दिसम्बर :: मध्य प्रदेश में आयोजित किसान महासम्मेलन में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड पहले सभी के लिए उपलब्ध नहीं था, लेकिन अब सरकार ने नियमों में बदलाव कर इसे सभी के लिए संभव बनाया है।
उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के नियमों में भी ढील दी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अब केवल तीन दस्तावेजों की ही आवश्यकता होगी। बैंक चाहे तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के डेटा का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। किसान क्रेडिट कार्ड से सम्बन्धित आवेदनों पर 15 दिनों के अन्दर कार्ड जारी किया जायेगा। जिन किसानों ने पहले किसान क्रेडिट कार्ड बनाया था, उन्हें प्रोसेसिंग शुल्क, निरीक्षण और लेजर फोलिया चार्ज देना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने इस चार्जों को समाप्त कर दिया है।
किसान क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख रुपये का कर्ज मिलता है। पहले बिना गारंटी के 1 लाख रुपये का लोन मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि करोड़ों किसानों के खाते में 2000 रुपये जमा होंगे
किसान क्रेडिट कार्ड के लिए खेती से जुड़े कोई भी किसान, चाहे वह अपनी खेत में खेती करे या किसी और की जमीन पर, वे किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है।
किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 75 वर्ष होना अनिवार्य है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के आवेदकों के लिए सह- आवेदक जिसकी उम्र 60 वर्ष से कम हो, आवश्यक है।
किसान क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक, आवेदक से अनेक प्रकार के कागजात की मांग करते हैं, लेकिन आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आईडी प्रूफ के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और एड्रेस प्रूफ जैसे दस्तावेज आवेदक के पास होने चाहिए।
किसान क्रेडिट कार्ड पर लिए गए ऋण पर ब्याज दर 7 प्रतिशत प्रति वर्ष होता है। एक वर्ष के भीतर यदि ऋण चुका देने पर ब्याज दर में 3 प्रतिशत की छूट देने और 2 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रावधान भी है। इस प्रकार किसानों को ऋण के ब्याज पर 5 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

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