बिहार विधान सभा निर्वाचन -2025 के सफल संचालन हेतु जिला पदाधिकारी-सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पटना के निर्देशानुसार कुल 06 प्रशिक्षण स्थल पर सभी मतदान कर्मियों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण
नामांकन की व्यवस्था, आदर्श आचार संहिता का अनुपालन, विधि-व्यवस्था संधारण, व्यय अनुश्रवण इत्यादि की समीक्षा की तथा अद्यतन स्थिति का लिया जायजा

जनपथ न्यूज़/पटना डेस्क
7 अक्टूबर 2025
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, पटना डॉ. त्यागराजन एस.एम. द्वारा आज सभी 14 निर्वाची पदाधिकारियों एवं 21 कोषांगों के नोडल अधिकारियों के साथ बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के निमित तैयारियों की समीक्षा की गई। उन्होंने नामांकन की व्यवस्था, आदर्श आचार संहिता का अनुपालन, विधि-व्यवस्था संधारण, व्यय अनुश्रवण इत्यादि की समीक्षा की तथा अद्यतन स्थिति का जायजा लिया।
जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 6 अक्टूबर को प्रेस नोट जारी होते ही सम्पूर्ण जिला में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है तथा निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक लागू रहेगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पटना जिला के सभी 14 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में 06 नवम्बर को मतदान होना है। 10 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है।
जिलाधिकारी द्वारा सभी निर्वाची पदाधिकारियों को मानकों के अनुसार नामांकन हेतु सुदृढ़ तैयारी करने का निदेश दिया गया। अपर जिला दण्डाधिकारी (विधि-व्यवस्था) तथा सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन तथा विधि-व्यवस्था संधारण सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में अभ्यर्थी द्वारा केवल तीन वाहन अनुमान्य है।
निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नामांकन प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी के साथ चार अन्य व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों को इन सभी प्रावधानों एवं नियमों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा आम निर्वाचन में अभ्यर्थी हेतु निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 40 लाख रूपये निर्धारित की गई है। किसी भी परिस्थिति में सरकारी वाहन का उपयोग चुनाव कैम्पेन में नहीं किया जाएगा। सरकारी सम्पत्ति का प्रयोग राजनीतिक विज्ञापनों के लिए नहीं किया जाएगा। स्कूल/कॉलेज के मैदानों का उपयोग राजनीतिक सभा के लिए किया जा सकता है बशर्ते स्कूल/कॉलेज का शैक्षणिक कैलेंडर प्रभावित न हो तथा स्कूल/कॉलेज प्रबन्धन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो।
जिलाधिकारी द्वारा पदाधिकारियों को इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया। उन्होंने निर्वाची पदाधिकारियों को हेल्पडेस्क एवं सिंगल विण्डो सिस्टम को क्रियाशील रखने का निदेश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि मतदाता से संबंधी विषयों पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप के वितरण तथा मतदाताओं को एपिक (मतदाता पहचान पत्र) उपलब्ध कराने के बारे में आयोग के निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करें।
जिलाधिकारी द्वारा पदाधिकारियों को आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के पूर्व के वृत्तांत को देखते हुए उनके विरूद्ध विधिसम्मत सख्त कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। साथ ही उत्कृष्ट एवं प्रभावी बूथ-लेवल कॉम्युनिकेशन प्लान का क्रियान्वयन करने, निर्वाचन व्यय का अनुश्रवण करने, वल्नरेबल हैमलेट तथा वल्नरेबल निर्वाचक की पहचान कर भेद्य मतदाताओं के बीच आत्मविश्वास जागृत करने का निदेश दिया गया।
उन्होंने पदाधिकारियों को मतदाताओं को उनके मत का महत्व बताने तथा मतदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए सघन अभियान चलाने का निदेश दिया। जिलाधिकारी द्वारा सभी पदाधिकारियों को अन्तर्काेषांगीय समन्वय स्थापित कर भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
जिलाधिकारी ने कहा कि मतदाताओं की सहायता हेतु वोटर हेल्पलाईन 1950 कार्यरत है जिसपर निर्वाचकों को हर तरह की सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। कोई भी व्यक्ति इसपर संपर्क कर निर्वाचन से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं।
डीपीआरओ, पटना