जनपथ न्यूज डेस्क
Reported by: गौतम सुमन गर्जना
Edited by: राकेश कुमार
1 अक्टूबर 2022
पटना/भागलपुर : क्या बिहार में होने वाली नगर निगम चुनाव पर रोक लग जाएगा…क्या इस चुनाव में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं हो रहा है…? ऐसे कई सवाल हैं, जो उठाए जा रहे हैं। पटना हाईकोर्ट में इन दिनों आरक्षण रोस्टर मामले में विगत कई दिनों से सुनवाई हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार हाई कोर्ट ने इस मामले में फैंसला कर लिया है, जिसे अभी सुरक्षित रखा गया है। बताया जा रहा है कि 4 अक्टूबर को फाइनल फैसला आ जाएगा। कई दिनों से इस मामले की सुनवाई हो रही है। मालूम हो कि याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई हो। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट से कहा था कि आप इस मामले का संज्ञान लें और सही समय पर सही फैसला दें।
पटना हाईकोर्ट से याचिकाकर्ता की ओर से आग्रह किया गया है कि इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई किये जाएं। आसान भाषा में कहा जाए तो चुनाव से पहले अर्थात 1 अक्टूबर से पहले तक इस मामले को पूरा कर लिया जाए। बताते चलें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश देते हुए कहा था कि पटना हाई कोर्ट जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई करें और मामले का निपटारा करें।
गौरतलब है कि नगर निकाय चुनाव में आरक्षण नहीं देने का आरोप लगाते हुए पटना नगर निगम के वार्ड पार्षदों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत पिछड़ा आयोग बनाकर वार्डों में आरक्षण की स्थिति को स्पष्ट करना था, जो अब तक राज्य सरकार नहीं कर पायी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ही नगर निकाय चुनाव होने चाहिए।