जनपथ न्यूज डेस्क

Reported & Edited: राकेश कुमार
18 अक्टूबर 2022

क्या डिप्टी सीएम रहते ऐसे बयान देने चाहिए: कोर्ट

नई दिल्ली: आईआरसीटीसी घोटाला मामले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दिल्ली में राउज एवेन्यू की विशेष सीबीआई कोर्ट में आज सुबह पेश हुए। तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते हुए कथित जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के मामले की सुनवाई के दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कोर्ट से बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जमानत रद करने का निर्देश देने की मांग की थी।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से कहा कि हम आपकी जमानत रद्द करने नहीं जा रहे हैं। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि आगे से जनता से कुछ बोलें तो शब्दों का सही चयन करें। हम बेल रद्द नहीं कर रहे हैं, इसका कोई आधार नहीं है। जज ने आगाह किया कि आप आगे से ऐसा कोई बयान नहीं देंगे।

बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मंगलवार को आईआरसीटीसी केस में दिल्ली स्थित सीबीआई कोर्ट में पेश हुए। आईआरसीटीसी घोटाले मामले में जमानत पर चल रहे तेजस्वी की जमानत रद्द करने को लेकर आवेदन दिया था। सीबीआई ने तेजस्वी यादव पर जमानत के शर्तो के उल्लंघन का मामला बताते हुए जमानत रद्द करने की मांग की थी।

IRCTC घोटाले मामले में तेजस्वी की पेशी की मुख्य वजह उनका बयान बताया गया है। बता दे कि 25 अगस्त को तेजस्वी न प्रेस काफ्रेन्स आयोजित करते हुए सीबीआई पर बड़े बयान दिए थे। तेजस्वी ने कहा था “क्या सीबीआई अधिकारियों की मां और बच्चे नहीं होते, क्या उनका परिवार नहीं है।

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