जनपथ न्यूज डेस्क

Edited by: राकेश कुमार
4 अक्टूबर 2022

पटना : बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव को बड़ी खबर आई है। नगर निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव कराने से रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब 10 और 20 अक्टूबर 2022 इन सीटों पर वोटिंग नहीं होगी। फैसले के आलोक में देखें, तो सिर्फ अनारक्षित और सामान्य महिला वाली सीटों पर ही वोट डाले जाएंगे।

नगर निकाय चुनाव मामले में कोर्ट की ओर से नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता एमिकस क्यूरी अमित श्रीवास्तव ने बताया कि स्थानीय निकाय चुनाव में इन पदों के आरक्षण नहीं होने पर इन्हें जेनरल सीट के रूप में अधिसूचित कर चुनाव कराया जाएगा। मामले पर पूर्व में जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई की थी। कोर्ट ने सुनील कुमार और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सभी पक्षों को सुना था। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 29 सितंबर 2022 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसे आज सुनाया गया।

कोर्ट ने कहा है कि अगर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम में परिवर्तन चाहता है, तो वो कर सकता है। आपको बता दें कि दिसंबर 2021 में इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि स्थानीय निकायों में ईबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती। जब तक सरकार ट्रिपल जांच की अहर्ता पूरी नहीं कर लेती है।

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