सरकारी स्कूलों में सभी शिक्षक और स्टाफ की उपस्थिति अनिवार्य—बिहार सरकार का आदेश, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
राकेश कुमार/जून 27, 2021
बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में सभी शिक्षक और स्टाफ की उपस्थिति अनिवार्य कर दिया है।
सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और अन्य स्टाफ सदस्यों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है, हालांकि महामारी के कारण बच्चों को स्कूलों में नहीं बुलाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने इस संबंध में शनिवार को आदेश जारी किया है।
शिक्षकों की अनुपलब्धता को लेकर विभिन्न स्कूलों की शिकायतों के बाद राज्य सरकार के अधिकारियों ने यह फैसला लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के कई लोग, स्कूल के प्राचार्यों ने भी इस मुद्दे पर हरी झंडी दी है। सरकारी आदेश के बाद अगर स्कूलों में शिक्षक और अन्य सदस्य नही आते है तो नहीं आने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
लगभग एक साल तक स्कूल बंद रहने के बाद, इन्हें धीरे-धीरे फिर से खोलना शुरू कर दिया गया है क्योंकि राज्यों में कोविड-19 के मामले कम होने शुरू हो गए हैं। केंद्र ने राज्य सरकारों को स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है।
प्रशासनिक कार्यों तथा केंद्र द्वारा भेजे जा रहे अनुदानों का लेखा-जोखा बनाने के लिए शिक्षकों की उपस्थिति आवश्यक है। प्रधानाध्यापकों को शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर जिला प्रशासन को रिपोर्ट देने को कहा गया है। पिछले साल पूरे भारत में स्कूल को उस समय बंद कर दिया गया था जब देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे थे।
बिहार सरकार ने मार्च से स्कूलों को खोलना शुरू किया था लेकिन कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण इन्हें दोबारा बंद कर दिया गया था। खबरों के मुताबिक बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि अगले महीने से राज्य में स्कूल और कॉलेज फिर से खुलेंगे।
राज्य सरकार ने सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए कोविड-19 दिशानिर्देशों की एक सूची जारी की है, इसके अनुसार जुलाई से दोबारा क्लासेज शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि स्कूल उचित सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का पालन करें और चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं।