जनपथ न्यूज़ :- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच श्रीनिवास ने कहा कि लोकसभा चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं। भारत निर्वाचन आयोग कार्यक्रम घोषित करता है तो हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। दबंग प्रभावित मुहल्ले की पहचान कर ली गयी है। कमजोर वर्ग के मतदाताओं को मतदान के दौरान कठिनाई नहीं हो। इसके लिए विशेष व्यवस्था की गयी है। आम चुनाव के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं। मतदाता सूची में ढाई लाख डुप्लीकेट वोटर थे। जिसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। ईवीएम से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम के साथ-साथ वीवी पैट भी लगाये जायेंगे। जिस उम्मीदवार के ऊपर आपराधिक मुकदमा है। वैसे उम्मीदवारों को समाचार पत्र एवं टीवी चैनल पर अपना आपराधिक इतिहास संबंधी ब्योरा तीन बार प्रकाशित कराना होगा।मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शनिवार को राजनीतिक पार्टियों और मीडिया प्रतिनिधियों की अलग-अलग कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चुनाव के दिन मतदान केंद्र के दो सौ मीटर के बाहर तक वाहन जाने की अनुमति रहेगी। रिक्शा, ठेला आदि पर प्रतिबंध नहीं लगाये जायेंगे। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों को चुनावी विज्ञापन पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोई भी चुनाव से संबंधित विज्ञापन आयोग की बिना अनुमित के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में नहीं दी जा सकी है। इसके लिए तीन स्तरीय कमेटी बनायी गयी है। विज्ञापन की अनुमति के लिए सात दिन पहले आवेदन करना होगा। वीडियो गाड़ी के लिए मुख्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। पेड न्यूज पकड़ा गया तो प्रत्याशी के खर्च में वह जोड़ा जायेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि कार्यशाला में राजनीतिक पार्टियों को फार्म 26 में किये गये बदलाव, पेड न्यूज, गाड़ी पर आदि की भी जानकारी दी गयी है। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में सी विजिल ऐप लाँच किया गया है। इस पर कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है। मतदाता पर्ची को वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में दी गयी मान्यता समाप्त कर दी गयी है। अब मतदाता पर्ची सिर्फ जागरूकता के काम आयेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को तीन दिन पहले और निबंधित पार्टियों को सात दिन पहले अनुमति लेनी होगी। किसी भी वाहन से प्रचार-प्रचार की अनुमति लेनी होगी। वीडियो प्रचार के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। चुनाव प्रचार सुबह छह से रात्रि दस बजे तक चलेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि स्ट्रांग रूम खोलने के पूर्व सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सूचना देना अनिवार्य है। स्ट्रांग रूम तीन स्तरीय सुरक्षा घेरे में रहेगा। स्ट्रांग रूम के बाहर राजनीतिक पार्टियां भी अपना कैंप लगा सकती हैं। कार्यशाला में कांग्रेस, भाजपा, भाकपा, माकपा, एनसीपी, बीएसपी, जदयू, राजद और लोजपा के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रवीण कुमार गुप्ता, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रत्नेश झा, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बैजूनाथ झा आदि मौजूद थे।

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