जनपथ न्यूज़ पूरे बिहारभर में आज यानि 23 दिसंबर(रविवार) से प्लास्टिक के थैले के इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान प्रशासन व नगर निगम प्लास्टिक थैले का उत्पादन करने वालों से लेकर इस्तेमाल करने वालों पर नजर रखेगा।
ऐसा करनेवालों के खिलाफ न केवल आर्थिक दंड लगाया जायेगा बल्कि बार-बार ऐसी गलती करने पर जेल तक की हवा खानी पड़ सकती है। व्यक्तिगत स्तर पर पॉलीथिन का इस्तेमाल करनेवाले को कम से कम 100 रुपये और बड़े पैमाने पर प्लास्टिक थैले का निर्माण से लेकर बिक्री करने व इस्तेमाल करने पर 2500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जायेगा।
नगर निगम में हुई बैठक, बनी रणनीति
शनिवार को नगर निगम कार्यालय परिसर में धावा दल की बैठक में प्लास्टिक का निर्माण, बिक्री व इस्तेमाल करनेवालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए रणनीति बनायी गयी। बैठक में निर्णय लिया गया कि रविवार की सुबह 10 बजे से प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ छापेमारी शुरू होगी। छापेमारी दल में शामिल मजिस्ट्रेट, छापेमारी दल के आधा दर्जन सदस्य, एनजीओ मेंबर, पुलिसकर्मी संयुक्त रूप से उन-उन स्थानों पर छापेमारी करेंगे, जहां पर प्लास्टिक का निर्माण, बिक्री व इस्तेमाल होता है। इसके अलावा चैंबर ऑफ कॉमर्स से निगम प्रशासन ने प्लास्टिक के कारोबारियों व छोटे-मोटे उद्योग चलाने वालों का नाम व नंबर मांगा है ताकि इनके खिलाफ भी छापेमारी की जाये। बैठक में निगम के प्लास्टिक अभियान के नोडल पदाधिकारी ओमप्रकाश मेहता के साथ उद्योग विस्तार पदाधिकारी विश्वकांत, निगम के सहायक अभियंता हरेराम चौधरी, पुलिस इंस्पेक्टर इंद्रदेव पासवान आदि मौजूद रहे।
इतना लगेगा आर्थिक दंड
प्लास्टिक कैरी बैग का उत्पादन कर उसे बेचने वाला अगर पहली बार पकडा जाता है तो उसके खिलाफ दो हजार रुपये, दूसरी बार में तीन हजार व तीसरी बार में पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगेगा। प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल करने पर पहली बार में 1500 रुपये, दूसरी बार में 2500 और तीसरी बार में 3500 रुपये का अर्थदंड लगेगा।
घरेलू उपयोग में 100 रुपये से 00 रूपये का आर्थिक दंड
इसी प्रकार घरेलू उपयोग में प्लास्टिक का थैला इस्तेमाल करने वाला अगर पहली बार पकड़ा जायेगा तो 100 रुपये, दूसरी बार में 200 और तीसरी बार में 300 रूपये का आर्थिक दंड लगेगा। निगम के प्लास्टिक अभियान के नोडल पदाधिकारी ओम प्रकाश मेहता ने कहा कि अगर बार-बार एक ही व्यक्ति प्लास्टिक के थैले का निर्माण, बिक्री या फिर इस्तेमाल करता पाया जायेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे जेल भी भेजा जा सकता है।